Bed Vs BTC Teacher News: हाई कोर्ट द्वारा B.Ed डिग्री धारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु अवैध माना है और इस भर्ती के लिए पूरी तरह आयोग घोषित किया है साथ ही सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति पा चुके बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं और उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश जारी किया गया है।
B.Ed डिग्री धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दी गई है बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा फाइनल जजमेंट सुनते हुए बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है B.ed डिग्री धारी अभ्यर्थियों की पुनरीक्षित लिस्ट बनाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं बता दें राज्य सरकार ने विज्ञापन जारी करके सहायक शिक्षक भर्ती में B.Ed डिग्री धारकों को शामिल किया था जिसको लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी।
झारखंड राज्य सरकार द्वारा 2023 में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया था जिसमें शैक्षणिक योग्यता B.Ed के साथ डीएलएड शामिल किए गए थे पर इसको लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सहायक शिक्षक के पदों पर आवेदन करने के लिए केवल डीएलएड डिग्री धारी पात्र हैं B.Ed डिग्री धारी सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन करने के लिए आयोग घोषित किए गए हैं।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए केवल डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इसलिए सहायक शिक्षक भर्ती में जो सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को निरस्त किया जाए डीएलएड अभ्यर्थियों की इस याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा B.Ed अभ्यर्थियों के सिलेक्शन और काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी जिसको लेकर बीएड अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया की काउंसलिंग में बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए और उन्हें नियुक्ति देने का भी निर्देश जारी किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अंतरिम आदेश दिया गया था और यह भी कहा गया था कि यह नियुक्ति और काउंसलिंग दोनों ही हाई कोर्ट ऑर्डर के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगे हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा।
हाई कोर्ट ने सुनाया अंतिम निर्णय
29 फरवरी 2024 को इस मामले की हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट द्वारा अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था जिसका फैसला आज ओपन कोर्ट में सुनाया गया है हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार बीएड डिग्री को सहायक शिक्षक के पदों पर अवैध माना है साथ ही जिन बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के पद पर हो चुकी है उनकी नियुक्ति रद्द की जाए और सेवा से पृथक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं साथ ही यह आदेश भी जारी किया गया है कि डीएलएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाए और बीएड अभ्यर्थियों द्वारा रिक्त हुए पदों पर उनको मौका दिया जाए।