PMSBY Yojana: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के सभी व्यक्ति ले सकते हैं।
भारत सरकार Central Government ने देश की आम नागरिकों की वित्तीय एवं सामाजिक रूप से मजबूत बनाने हेतु कई तरह की योजनाएं चला रही है इसमें से एक योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इस बीमा योजना को सरकार ने वर्ष 2015 में लॉन्च किया था यह एक्सीडेंटल बीमा योजना है इसमें ₹20 की सालाना प्रीमियम पर लाभ मिलता है सरकार ने कम आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए बीमा का लाभ देने हेतु पीएमएसबीआई योजना की शुरुआत की इस योजना का उद्देश्य लोगों को मुसीबत के समय में उनकी सहायता करना है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में बीमाधारक की एक्सीडेंट में मौत होने पर या पूरी तरह से विकलांग हो जाने पर या स्थाई रूप से आंशिक विकलांग हो जाने पर जैसी आंखों का पूरी तरह ठीक ना होने पर हाथ पैरों को खो देने पर एक हाथ या एक आंख या एक पर पूरी तरह से को देने पर इस योजना का लाभ ₹2,00000 का पैकेज मिलता है केवल ₹20 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलता है इसकी सालाना किस्त ₹20 है यह योजना संकट के समय परिवार की आर्थिक सहायता करती है इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 70 साल तक की उम्र के सभी व्यक्ति ले सकते हैं जिनकी आय निम्न हो।
ऑटो डेबिट से कर सकते हैं भुगतान
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना आवश्यक है एक से अधिक बैंक अकाउंट होने पर केवल एक ही बैंक में इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक साल की 1 जून को या इससे पहले ऑटो डेविड सुविधा के जरिए आपके बैंक खाते में से ₹20 की किस्त की काट ली जाएगी अगर दुर्घटना से बीमाधारक की मौत होती है तो परिवार को ₹200000 की सहायता मिलेगी वही दुर्घटना में पूरी तरह से विकलांग होने पर बीमा धारक को ₹200000 की आर्थिक सहायता मिलेगी।
नामांकन अवधि
आपके खाते में प्रीमियम को रिन्यू कराने हेतु पर्याप्त बैलेंस न होना जरूरी है पर्याप्त बैलेंस न होने पर पॉलिसी रद्द हो जाती है ऐसे में सभी खाताधारक 31 मई से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी बीमा पॉलिसी रिन्यू हो गई है या नहीं बैंक अकाउंट से बीमा प्रीमियम का पैसा सीधे डेबिट हो जाता है इसलिए अपने बैंक अकाउंट में न्यूनतम ₹20 की राशि अवश्य रखें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन अवधि 1 जून से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मई तक होती है।
करोड़ क्लेम का हुआ भुगतान
सरकार के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय पिछले वर्ष में इस स्कीम के माध्यम से 2, 302,26 करोड़ क्लेम का भुगतान किया गया था और पीएमएसबीवाई में 34 पॉइंट 18 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन कराया था देश का कोई भी नागरिक इस बीमा योजना का लाभ ले सकता है सरकार का प्रयास है बीमा पॉलिसी के द्वारा आम जनता को आर्थिक के रूप से मजबूत बनाना है।
स्कीम से जुड़ी कुछ शर्ते
आवेदक का भारतीय होना आवश्यक है।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक अकाउंट होना आवश्यक है अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी रद्द हो जाएगी।
आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम की ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) हेतु दिया गया ₹20 salana प्रीमियम केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा इसके बाद स्कीम को रिन्यू कराना पड़ता है।
एक्सीडेंटल मृत्यु या विकलांग होने की स्थिति में बीमा की राशि नियम के तहत प्रदान की जाएगी।