Women New Scheme: लोक कल्याणकारी राज्य की ड्यूटी जनता के हितों के लिए विभिन्न प्रकार से काम करना है भारत की सरकारें इस भूमिका को बेहतर निभाने हेतु साल दर साल नई योजना लागू करती आ रही है ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना इस योजना के बारे में आईए विस्तार से जानते हैं।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के नियम एवं शर्तें
केंद्र एवं राज्य सरकारें समय-समय पर महिलाओं हेतु भिन्न-भिन्न योजनाएं लागू करती हैं जिस योजना के बारे में बात करना चाहते हैं वह है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना यह योजना उन महिलाओं हेतु शुरू की गई है जो तलाकशुदा, विधवा या ऐसी महिलाएं जो विवाह के बाद अलग रहने के लिए मजबूर हैं उन महिलाओं के लिए यह योजना राहत देती है यह योजना कई राज्यों में लागू है यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जानी जाती है राजस्थान राज्य में महिलाओं के लिए जारी की गई इस योजना का नाम मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है।
सरकार इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं ऐसी महिलाएं जो शादी के बाद अलग रहने के लिए मजबूर हैं उन्हें पेंशन देती है पेंशन के नाम पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि राजस्थान सरकार के द्वारा आयु वर्ग के आधार पर महिलाओं को जीवन के अलग-अलग समय अलग-अलग अनुपात के आधार पर प्रदान की जाती है इससे राज्य की अकेली महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद प्राप्त करके अपने घर के खर्चे में मदद कर सकती हैं।
इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की महिलाओं को ₹500 प्रत्येक महीने सहायता राशि दी जाती है यही सहायता राशि 55 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को 750 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाती है 60 वर्ष से 70 वर्ष तक की महिलाओं को यह राशि ₹1000 दी जाती है यदि महिला 75 वर्ष से अधिक की उम्र की है तो यह राशि ₹1500 प्रति महीने पेंशन के रूप में दी जाती है जो महिला इसके लिए आवेदन करती हैं उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए इसके साथ ही महिला को उस राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए सबूत के तौर पर उसके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस योजना के मामले में महिला आवेदिका को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है इस कैटेगरी में आती है और उनके पास आय का कोई साधन नहीं है तो उन्हें यह सहायता राशि दी जाती है यदि महिला गरीब नहीं है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा यह राशि उन महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं की वार्षिक आय 48000 से कम है।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदिका के पास स्वयं का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण, पत्र राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आवेदक महिला की पासपोर्ट साइज फोटो एवं आए प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला पेंशन हेतु न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र लगाना होगा परित्यक्ता महिला पेंशन के लिए उपखंड अधिकारी /विकास अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट सबमिट करना है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है।
इसके पश्चात आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट सबमिट करना होगा आवेदन फार्म का एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास अवश्य रख लें।