Government scheme for girls/ Marriage Scheme: केंद्र एवं राज्य सरकारें देश के गरीब लोगों के लिए कई तरह की शानदार योजनाएं का संचालन कर रही है आपको उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहद शानदार स्कीम के विषय में बताना चाहते हैं इस स्कीम का नाम है सामूहिक विवाह योजना है इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा देश की गरीब जनता जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी शादी करने के लिए आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रदान करती है हमारे देश में शादी विवाह के दौरान काफी अधिक खर्च होता है गरीब लोगों के लिए इतने खर्च का वहन करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह योजना का संचालन कर रही है किसी स्कीम के अंतर्गत लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है यह उत्तर प्रदेश राज्य की काफी लोकप्रिय योजना है अगर आप भी स्कीम के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह आपके लिए काफी उपयोगी खबर साबित होने वाली है आज हम आपको इस स्कीम के विषय में बताने जा रहे हैं आईए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस स्कीम के बारे में-
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को शादी करने के लिए 51000 रुपये प्रदान किये जा रहे हैं इस स्कीम के तहत ₹35,000 दुल्हन के खाते में जमा किए जाते हैं और ₹10,000 शादी के समान पर खर्च किए जाते हैं इसके अतिरिक्त ₹6000 शादी के समारोह को भव्य बनाने हेतु खर्च किए जाते हैं इस योजना का लाभ जरूरतमंद निराश्रित परिवारों की बेटियों को मिलता है।
योजना हेतु पात्रता
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए बेटी के माता-पिता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2,00000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि आप अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के हैं तो इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ देना होगा।
कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो।
विवाह के लिए निराश्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस योजना का लाभ तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह हेतु भी मिलेगा।
उम्र
इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़की की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, शादी का प्रमाण पत्र या शादी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
आवेदन कैसे करें
यदि आप यूपी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए नीचे दी गई निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा इसके पश्चात आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा अब आपको इस पेज पर आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करके ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करते ही आपके सामने विवाह हेतु अनुदान के अंतर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत के आवेदन पेज ओपन हो जाएगा।
अब आपको इस पेज पर कन्या पक्ष का विवरण जैसे आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड अनुसार नाम जन्मतिथि, मोबाइल नंबर वर पक्ष का विवरण जैसे आधार कार्ड नाम जन्मतिथि मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा इसके पश्चात आपको घोषणा में टिक करके वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा अब आपको इस पेज पर मांगी गई सारी जानकारी सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे और अंत में आपको अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर देना होगा इस प्रकार आप सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
UP सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है।
सबसे पहले आपको अपने खंड विकास पदाधिकारी या नगर निकाय कार्यालय या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जाना होगा वहां जाकर आपको UP सामूहिक विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी उसके पश्चात आपसे मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म में संलग्न करना होगा अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस संबंधित कार्यालय में जमा करना है आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात सामूहिक विवाह आयोजन की जानकारी आपको कार्यालय से मोबाइल के माध्यम से प्राप्त करा दी जायेगी।