UP Teacher Bharti: 2011 से उत्तर प्रदेश में 72000 से अधिक टीचर भर्ती पर चल रहा विवाद खत्म हो गया है सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति हेतु कानूनी लड़ाई लड़ रहे 12000 से अधिक प्रशिक्षु शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2011 में 75825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई थी जिसके तहत 12091 चयनित शिक्षकों की सूची को लेकर 7 वर्ष से अधिक का समय से चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है सुप्रीम कोर्ट ने इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने से संबंधित एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है यह एसएलपी 12091 चयनित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यार्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष दाखिल की थी इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किये बिना ही 27 सितंबर 2023 को याचिका हाई कोर्ट को दें दी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने 12 जनवरी 2024 को कहा था कि उनकी काउंसलिंग नहीं हुई हो उनकी काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र दें दिए जाएं इसके खिलाफ राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की।
यह था डबल बेंच का आदेश
बेंच ने 16 अप्रैल को एकल पीठ के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के 13 वर्ष बाद काउंसलिंग करने का आदेश नहीं दिया जा सकता इस फैसले को बहुत से अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दिया था जिसने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है।